Sun. Jun 14th, 2026

भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अकादमी ने  ‘इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क’ के 10वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल होकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और कानून प्रवर्तन प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क

  • यह एक परियोजना है जिसे इंटरपोल द्वारा कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण में वैश्विक रणनीति का नेतृत्व करने में सहायता प्रदान करने के लिये वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया।
  • इसका कार्य सहकारी प्रशिक्षण परियोजनाओं तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के निर्माण और निष्पादन के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं एवं संसाधनों का आदान-प्रदान करना है। ज्ञान एवं कौशल के आदान-प्रदान के साथ नेटवर्क कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण स्कूलों के मध्य एकेडमिक सहयोग को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
  • नेटवर्क गुणवत्ता मानकों, मान्यता प्राप्त  तंत्र और प्रणालियों की स्थापना करके कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण में अकादमिक उत्कृष्टता तथा नवाचार को बढ़ावा देना चाहता है।

CBI एकेडमी

  • CBI एकेडमी, CBI के लिये एक प्रशिक्षण संस्थान है, जो भारत की प्रमुख जाँच एजेंसी है।
  • CBI एकेडमी की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी और यह गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
  • इसका उद्देश्य राष्ट्र की सेवा के लिये व्यावसायिकता, निष्पक्षता, ईमानदारी और समर्पण का उच्च स्तर प्राप्त करना है।
  • यह साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, आतंकवाद-निरोध, पर्यावरणीय अपराध, भ्रष्टाचार-विरोधी, मानवाधिकार, फोरेंसिक विज्ञान आदि विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
  • यह संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजना के लिये विदेशी एजेंसियों एवं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (US Department of Homeland Security), फ्राँसीसी दूतावास तथा इंटरपोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है।
  • इसने अपने प्रशिक्षण बुनियादी ढाँचे और आउटरीच का विस्तार करने के लिये कोलकाता, चेन्नई तथा मुंबई में तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (Regional Training Centre- RTC) भी स्थापित किये हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

  • CBI की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी तथा बाद में इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।
  • इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (Santhanam Committee) ने की थी।
  • CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (Delhi Special Police Establishment- DSPE) अधिनियम, 1946 के तहत कार्य करता है। यह न तो एक संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है।
  • यह रिश्वतखोरी, सरकारी भ्रष्टाचार, केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन, बहु-राज्य संगठित अपराध और मल्टी-एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित मामलों की जाँच करता है।

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