रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 लोकसभा से पारित हो गया है।
यह विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिससे रेलवे बोर्ड की शक्ति में वृद्धि होगी।
इसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता में सुधार करना होगा।
यह विधेयक केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड की संरचना, जिसमें सदस्यों की संख्या, उनकी योग्यता, अनुभव और सेवा की शर्तें शामिल हैं, निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करेगा।
इस विधेयक के माध्यम से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के सभी प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है।
रेलवे अधिनियम, 1989 ने भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 का स्थान लिया था, लेकिन रेलवे बोर्ड ने वैधानिक मंजूरी के बिना काम करना जारी रखा।