Tue. Jun 23rd, 2026
  • उत्तर प्रदेश के अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (UPAAR) ने फैसला सुनाया है कि प्रीपेड वाउचर पर 18% कर लगेगा।
  • यूपीएआर ने फैसला सुनाया है कि प्रीपेड वाउचर माल की आपूर्ति के अंतर्गत आते हैं।
  • यूपीएआर ने फैसला सुनाया है कि प्रीपेड वाउचर को सोडेक्सो वाउचर या कल्याण ज्वैलर्स द्वारा जारी किए गए गिफ्ट वाउचर के बराबर माना जाता है।
  • इसके अनुसार, उन पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा।
  • आवेदक द्वारा वाउचर की आपूर्ति पर 9% सीजीएसटी और 9% यूपीजीएसटी कर लगेगा।
  • यूपीएआर ने कहा कि आवेदक द्वारा वाउचर की आपूर्ति पर माल की आपूर्ति के रूप में कर लगेगा।
  • आवेदक नोएडा स्थित पेलाइन टेक्नोलॉजीज था। यह गिफ्ट कार्ड, वाउचर या प्रीपेड वाउचर बेचने और खरीदने के कारोबार में शामिल था।
  • प्रीपेड वाउचर ऐसे वाउचर होते हैं जिनके बदले में अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किसी खास ब्रांड से सामान या सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं।
  • आवेदक रियायती कीमतों पर अग्रिम भुगतान के बदले वाउचर खरीदता है। इसके बाद उन्हें ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहक उन्हें किसी को भी सौंप सकते हैं।

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