उत्तर प्रदेश के अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (UPAAR) ने फैसला सुनाया है कि प्रीपेड वाउचर पर 18% कर लगेगा।
यूपीएआर ने फैसला सुनाया है कि प्रीपेड वाउचर माल की आपूर्ति के अंतर्गत आते हैं।
यूपीएआर ने फैसला सुनाया है कि प्रीपेड वाउचर को सोडेक्सो वाउचर या कल्याण ज्वैलर्स द्वारा जारी किए गए गिफ्ट वाउचर के बराबर माना जाता है।
इसके अनुसार, उन पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा।
आवेदक द्वारा वाउचर की आपूर्ति पर 9% सीजीएसटी और 9% यूपीजीएसटी कर लगेगा।
यूपीएआर ने कहा कि आवेदक द्वारा वाउचर की आपूर्ति पर माल की आपूर्ति के रूप में कर लगेगा।
आवेदक नोएडा स्थित पेलाइन टेक्नोलॉजीज था। यह गिफ्ट कार्ड, वाउचर या प्रीपेड वाउचर बेचने और खरीदने के कारोबार में शामिल था।
प्रीपेड वाउचर ऐसे वाउचर होते हैं जिनके बदले में अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किसी खास ब्रांड से सामान या सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं।
आवेदक रियायती कीमतों पर अग्रिम भुगतान के बदले वाउचर खरीदता है। इसके बाद उन्हें ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहक उन्हें किसी को भी सौंप सकते हैं।