Wed. Jun 24th, 2026
  • दूरसंचार विभाग (DoT) ने ‘दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024’ अधिसूचित किए हैं।
  • इसका मुख्य उद्देश्य ‘डिजिटल भारत निधि’ पहल का प्रबंधन और कार्यान्वयन है।
  • दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 24(1) के तहत डिजिटल भारत निधि की स्थापना की गई थी।
  • सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर ‘डिजिटल भारत निधि’ किया गया है।

नियमों के मुख्य प्रावधान

  • नियम डिजिटल भारत निधि के कार्यान्वयन और प्रबंधन की देखरेख करने के लिए प्रशासक की शक्तियों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं।
  • डिजिटल भारत निधि निधि का उपयोग कम सेवा वाले और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाने वाली परियोजनाओं की ओर किया जाएगा।
  • नियम निर्दिष्ट करते हैं कि डीबीएन के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं को कई मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा।
  • मानदंडों में नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना; और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण का समर्थन करना शामिल है।
  • डीबीएन से वित्तपोषण प्राप्त करने वाली संस्था को खुले और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर नेटवर्क/सेवाओं को साझा करना और उपलब्ध कराना होगा।

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