कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
कथित एमयूडीए (MUDA) घोटाले में सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर में लगभग 14 भूखंडों का “धोखाधड़ी” से आवंटन शामिल है।
आरोप के अनुसार, दलित समुदाय के सदस्यों के लिए निर्धारित भूमि को जाली दस्तावेजों का उपयोग करके सिद्धारमैया की पत्नी को दे दिया गया।
इस मामले में एमयूडीए (MUDA) के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप शामिल हैं।
एमयूडीए (MUDA) घोटाला क्या है?
इस घोटाले के तहत, मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुनस्वामी ने 2010 में 3.2 एकड़ जमीन उपहार में दी थी।
विपक्षी दलों का दावा है कि घोटाले का कुल मूल्य 3,000 करोड़ रुपये से 4,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।