झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के प्रचार-प्रसार के लिए उप विकास आयुक्त मनीष कुमार और जिला दंडाधिकारी अनन्या मित्तल ने चार जागरूकता रथ रवाना किए हैं। ये रथ 3 अगस्त से 10 अगस्त 2023 तक पंचायतों और नगर निकायों में घूमेंगे।झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो मौजूदा पेंशन कार्यक्रमों के लिए पात्र नहीं हैं। इस पहल के तहत स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण में मदद के लिए 1000 रुपये का मासिक अनुदान दिया जाता है।
पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया
- आयु: 21 से 50 वर्ष की महिलाएं।
- निवास: झारखंड का निवासी होना चाहिए।
- बैंक आवश्यकता: आवेदक के पास आधार संख्या से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
- अपवर्जन: सरकारी कर्मचारी, ईपीएफ धारक और आयकर दाखिलकर्ता पात्र नहीं हैं।
- आवेदन स्थल: आवेदन शहरी क्षेत्रों और पंचायत भवनों में निर्दिष्ट स्थलों पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- प्रज्ञा केन्द्र: ये केन्द्र प्रारंभिक शिविरों के बाद आवेदनों पर कार्रवाई जारी रखेंगे।
- आवश्यक दस्तावेज: आवेदकों को मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और राज्य राशन कार्ड की आवश्यकता होगी।
- आवेदन पत्र: इन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
- आधार एवं फोटो सत्यापन: सभी आवेदकों को सत्यापन के लिए विशेष शिविरों में भाग लेना होगा।
- निरीक्षण: खंड विकास अधिकारी और अंचल अधिकारी योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगे।
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
- 2021 में शुरू की गई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य एकल माताओं को हर महीने ₹1,000 प्रदान करके उनका समर्थन करना है।
- यह उन महिलाओं को लक्षित करता है जिनके पास कोई प्राथमिक कमाने वाला सदस्य नहीं है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित हाशिए पर पड़े समुदायों को प्राथमिकता देता है।
- लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यह योजना महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- यह झारखंड में एकल माताओं और उनके बच्चों के समग्र कल्याण में सुधार के लिए विभिन्न शिक्षा और स्वास्थ्य पहलों का पूरक है।
