हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अग्निवीरों को हरियाणा में कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप डी में भर्ती होने पर तीन साल की आयु में छूट भी मिलेगी। यह छूट पहले बैच के लिए पांच साल होगी।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने ग्रुप बी पदों में नौकरियों के लिए 1% और ग्रुप सी पदों में अग्निवीरों के लिए 5% का क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की।
सीएम ने कहा कि सरकारी एजेंसियों, बोर्डों और निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक्स स्कोर में वरीयता मिलेगी।
सीएम ने कहा कि सरकार किसी भी औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगी, जहां अग्निवीरों को प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन मिलता है।
सीएम ने आगे घोषणा की कि कोई भी अग्निवीर जो अपना उद्यम स्थापित करेगा, उसे 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
शस्त्र लाइसेंस देने में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
दुर्घटना की स्थिति में भारत सरकार की सड़क परिवहन राजमार्ग योजना के तहत मुफ्त इलाज और मुआवजा दिया जाएगा।