Wed. May 13th, 2026
  • चार यूरोपीय बैंकों ने तीसरे पक्ष के लेनदेन मॉडल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मांगी है।
  • क्रेडिट एग्रीकोल, सोसाइटी जेनरल, ड्यूश बैंक और बीएनपी पारिबा ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से तीसरे पक्ष के लेनदेन मॉडल को मंजूरी देने के लिए कहा है।
  • उन्होंने यह मांग अपने घरेलू प्राधिकारियों और भारतीय नीति निर्माताओं के बीच लेखापरीक्षा निरीक्षण अधिकारों पर गतिरोध को हल करने के लिए रखी है।
  • अक्टूबर 2022 में यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ESMA) द्वारा क्लियरिंग कॉर्प ऑफ इंडिया (CCIL) की मान्यता रद्द करने के बाद, यूरोपीय बैंकों को भारतीय सरकारी बॉन्ड और डेरिवेटिव्स के व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़ा।
  • सीसीआईएल (जो स्थानीय सरकारी बांड की बिक्री और गारंटी निपटान को विनियमित करता है) पर लेखापरीक्षा और निरीक्षण के अधिकार से आरबीआई द्वारा इनकार करने के बाद ईएसएमए द्वारा निर्णय लिया गया।
  • यूरोपीय बैंकों को अब वैकल्पिक तृतीय-पक्ष समाशोधन तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि सीसीआईएल के साथ लेनदेन बंद करने की समय सीमा अक्टूबर 2024 है।
  • चार यूरोपीय बैंक अब या तो तीसरे पक्ष के मॉडल के लिए केंद्रीय बैंक की मंजूरी या फिर ऑडिट निरीक्षण को लेकर ईएसएमए और आरबीआई के बीच विवाद के समाधान का इंतजार कर रहे हैं

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