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- यूक्रेन की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है।
- देश में सैन्य कर्मियों की अत्यधिक आवश्यकता के बीच यूक्रेन की संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया है।
- यूक्रेनी सेनाएं जनशक्ति की गंभीर कमी का सामना कर रही हैं।
- अब इस विधेयक को कार्यान्वयन से पहले संसद के अध्यक्ष वेरखोव्ना राडा और राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से अंतिम मंजूरी का इंतजार है।
- विधेयक के तहत, सेना में भागीदारी स्वैच्छिक होगी और विशिष्ट कैदी श्रेणियों तक सीमित होगी।
- यौन हिंसा, गंभीर भ्रष्टाचार, कई हत्याओं के दोषी व्यक्तियों और पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारियों को पात्रता से बाहर रखा गया है।
- योग्य कैदियों की सजा में तीन साल से कम समय बचा होना चाहिए।
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