Sun. Mar 22nd, 2026
  • लद्दाख के लेह जिले में शांति और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल से धारा 144 लागू कर दी गई है।
  • धारा 144 लागू होने से किसी भी तरह का जुलूस, रैली या मार्च निकालने के लिए लेह के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से लिखित अनुमति लेनी होगी।
  • यह भी आदेश दिया गया है कि ऐसा कोई बयान न दें जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और शांति भंग हो या जिले में कानून-व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो।
  • यह रोक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) की घटती चारागाह भूमि को उजागर करने के लिए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा चांगथांग क्षेत्र में प्रस्तावित ‘पश्मीना मार्च’ से ठीक दो दिन पहले लगाई गई।
  • बिना पूर्व अनुमति के किसी के द्वारा कोई जुलूस, रैली, मार्च आदि नहीं निकाला जायेगा तथा कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी वाहन अथवा अन्य लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा।
  • यह आदेश लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आया है।
  • हाल ही में 21 दिन के उपवास पर बैठे श्री वांगचुक 7 अप्रैल को चांगथांग क्षेत्र की ओर एक मार्च की योजना बना रहे हैं।
  • उनके मुताबिक, यह मार्च घटती चरागाह भूमि और बड़े भारतीय उद्योगपतियों और चीन से उभरते खतरों को उजागर करेगा।
  • लद्दाख पुलिस ने लेह में मोबाइल डेटा सेवा की स्पीड को घटाकर 2जी करने के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया है।

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