भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.39 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।
बैंक अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) के तहत कुछ नियामक प्रावधानों के साथ-साथ भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग शर्तों में बताए गए दिन के अंत में अधिकतम शेष राशि बढ़ाने के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा था।
पेटीएम बैंक को ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे’, ‘असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग पर दिशानिर्देश’ और ‘यूपीआई इकोसिस्टम सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करना’ के साथ गैर-अनुपालन करते हुए भी पाया गया।
आरबीआई ने बैंक की केवाईसी/एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) दृष्टिकोण से एक विशेष जांच की थी।
मार्च 2022 से, आरबीआई द्वारा पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया गया।
नियामक द्वारा बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।
आरबीआई ने कहा था कि आईटी ऑडिटर्स की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा नए ग्राहकों को शामिल करने की अनुमति दी जाएगी।