केंद्र सरकार ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़ी चेन के खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं स्टॉक सीमा को 3,000 मीट्रिक टन (एमटी) से घटाकर 2,000 मीट्रिक टन करने का निर्णय लिया है।
प्रत्येक बड़ी चेन के रिटेलर आउटलेट के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा 10 मीट्रिक टन होगी।
अन्य श्रेणियों के लिए, स्टॉक सीमा में बदलाव नहीं किया गया है।
सभी गेहूं स्टॉकिंग संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना और हर शुक्रवार को स्टॉक स्थिति अपडेट करना आवश्यक है।
स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने वाले पोर्टल पर पंजीकृत कोई भी संस्था आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई के अधीन होगी।