हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुराने वाहनों का उचित निपटान और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना, प्रदूषण को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
यह पहल पुराने वाहनों के उचित निपटान और पुनर्चक्रण को सक्षम बनाएगी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा पुराने डीजल वाहनों की लाइफ 10 साल और पेट्रोल वाहनों की 15 साल तय करने के बाद रद्दी हो चुके वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
इस नीति के तहत वाहन मालिकों को वित्तीय लाभ भी मिलेगा और जनता को सड़कों, गलियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रद्दी वाहनों को खड़ा करने से राहत मिलेगी।
सरकार नई औद्योगिक इकाइयों को पूंजीगत सब्सिडी या राज्य जीएसटी प्रतिपूर्ति की पेशकश करेगी।
सरकार हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के माध्यम से 10 साल का भूमि पट्टा मॉड्यूल विकसित करेगी।