केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया है।
सीबीडीटी ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एकत्रित टीसीएस और काटे गए टीडीएस के लिए क्रेडिट का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इन संशोधनों को अधिसूचित किया है।
माता-पिता के हाथों नाबालिगों के लिए टीसीएस क्रेडिट का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए भी संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।
आयकर अधिनियम के नियमों को वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्रोत पर एकत्र या काटे गए किसी भी कर के लिए कर कटौती की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, जब नाबालिग करदाता की आय उसके माता-पिता की आय के साथ मिलती है, तो कानून अब करदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, जैसे कि बच्चे के माता-पिता को टीसीएस का क्रेडिट देने की अनुमति देता है।
फॉर्म नंबर 12बीएए को कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों के निर्धारित विवरण के रूप में पेश किया गया है।