प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत “स्वतः बहिष्करण” मानदंड को सरकार द्वारा संशोधित किया गया है।
दोपहिया वाहन, मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नाव, रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन फोन के मालिक और 15,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले परिवार अब ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन के मालिक; मशीनीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण के मालिक; या 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड के व्यक्ति को पीएमएवाई-जी के “स्वतः बहिष्करण” के अंतर्गत माना जाता है।
ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है; ऐसे परिवार जिनका गैर-कृषि उद्यम सरकार के पास पंजीकृत है; तथा ऐसे परिवार का कोई भी सदस्य जो आयकर देता है, उन्हें पीएमएवाई-जी से बाहर रखा गया है।
पीएमएवाई-जी के बहिष्करण मानदंडों को संशोधित किया गया है क्योंकि सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक ग्रामीण आवास योजना के तहत दो करोड़ अतिरिक्त घर बनाना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को “सभी को आवास” प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया था।