अनिल अंबानी को सेबी ने पांच साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया।
बाजार नियामक सेबी ने अनिल धीरूभाई अंबानी को पांच साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और रिलायंस होम फाइनेंस से धन की हेराफेरी करने के लिए उन पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस और 27 अन्य संस्थाओं के प्रमुख अधिकारियों को पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।
अनिल अंबानी पांच साल की अवधि के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय भूमिका जैसे कोई पद नहीं रख पाएंगे।
बाजार नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस पर कुल 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और इसे छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से भी प्रतिबंधित कर दिया।
सेबी ने संस्थाओं को आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने को कहा है।
नोटिस प्राप्तकर्ता संख्या 1 (आरएचएफएल) को इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि से 6 महीने तक प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेन-देन करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, आरएचएफएल को इस अवधि के दौरान किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़ने से रोक दिया गया है।
आरएचएफएल अपने व्यवसाय के एक हिस्से के रूप में गृह ऋण, संपत्ति के खिलाफ ऋण, निर्माण वित्त आदि प्रदान करता है।