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- महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
- महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
- राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने 12 जुलाई को विधान परिषद के सत्र के दौरान यह घोषणा की।
- इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य कैफीन के सेवन को विनियमित करके छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
- मौजूदा नियमों के अनुसार, एक लीटर कार्बोनेटेड या गैर-कार्बोनेटेड पेय में 145 मिली से 300 मिली के बीच कैफीन की मात्रा की अनुमति है।
- कैफीन एक ऐसी दवा है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है।
- यह श्वास और हृदय गति को बढ़ाती है, मानसिक सतर्कता और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाती है।
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