कर्नाटक मंत्रिमंडल ने उद्योग, कारखाने और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है।
इस विधेयक में प्रबंधन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 50% और गैर-प्रबंधन पदों में 75% आरक्षण अनिवार्य किया गया है।
इस विधेयक में यह अनिवार्य किया गया है कि उद्योग, कारखाने और अन्य प्रतिष्ठान प्रबंधन पदों में 50% और गैर-प्रबंधन पदों में 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करें।
इस विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उम्मीदवारों को नोडल एजेंसी द्वारा आवश्यक कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए या कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय डिप्लोमा होना चाहिए।
यदि योग्य या उपयुक्त लोग आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, तो उद्योग, कारखाने या अन्य प्रतिष्ठानों को तीन साल के भीतर स्थानीय आवेदकों को प्रशिक्षित करने और नियुक्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।
यदि कोई स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो व्यवसाय या उद्योग विधेयक के प्रावधानों में छूट के लिए सरकार से अपील कर सकते हैं।
अधिनियम के तहत, उद्योगों द्वारा नियोजित व्यक्तियों की जानकारी की पुष्टि करने के लिए एक नोडल निकाय भी स्थापित किया जाएगा।
यह सरकार को नियमित आधार पर एक रिपोर्ट भी प्रदान करेगा।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक कानून के अनुसार सभी निजी उद्योगों को समूह ‘सी’ और ‘डी’ की नौकरियों में केवल कन्नड़ लोगों को ही नियुक्त करना होगा।