वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है।
यह दिन पहली बार 1 जुलाई, 2018 को मनाया गया था, जो जीएसटी कर प्रणाली को अपनाने की पहली वर्षगांठ का प्रतीक है।
वस्तु एवं सेवा कर पहली बार 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था।
संसद ने 2016 में संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम पारित किया, जिसने केंद्र सरकार को जीएसटी वसूलने और एकत्र करने का अधिकार दिया।
केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद जीएसटी के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर संरचना है जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर (वैट) शामिल हैं।
भारत में, जीएसटी प्रणाली में पाँच कर स्लैब हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%।
जीएसटी को अपनाने का विचार सबसे पहले 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सुझाया था।
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की स्थापना 2013 में सरकार द्वारा एक निजी कंपनी के रूप में की गई थी।