डिजिटल भारत निधि पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) की जगह लेगी।
दूरसंचार विभाग ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को डिजिटल भारत निधि से बदलने के लिए एक मसौदा जारी किया।
डिजिटल भारत निधि की स्थापना दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत की गई थी।
इसकी स्थापना यूनिवर्सल एक्सेस लेवी के माध्यम से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती कीमतों पर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी।
डीबीएन के लिए प्राप्त भुगतान पहले दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 25 के तहत भारत के संचित निधि में जमा किए जाएंगे।
इसके बाद केंद्र सरकार ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए राशि को डीबीएन में जमा करेगी।
अधिनियम की धारा 24 से 26, नामित यूएसओएफ को डीबीएन के रूप में प्रतिस्थापित कर देगी।
यह निधि पायलट परियोजनाओं, परामर्श सहायता और अनुसंधान और विकास का भी समर्थन करेगी।
प्रस्तावित नियमों के तहत, केंद्र सरकार डीबीएन का एक “प्रशासक” नियुक्त करेगी। यह बोली या आवेदन आमंत्रण के माध्यम से डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं का चयन करेगा।