आरबीआई ने गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने का आदेश भी मांगा गया है।
उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को एक परिसमापक नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है।
परिसमापन के बाद, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपने जमा बीमा दावे का मूल्य, अधिकतम 5 लाख रुपये तक प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
लगभग 99.51 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के पात्र हैं।