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- तेलंगाना सरकार ने तम्बाकू और गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- तेलंगाना सरकार ने तम्बाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
- यह प्रतिबंध 24 मई, 2024 से एक साल के लिए प्रभावी हो गया है।
- यह प्रतिबंध सार्वजनिक भलाई के लिए लगाया गया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत लगाया गया है।
- तम्बाकू उत्पादों से मौखिक कैंसर, मौखिक सबम्यूकोस फाइब्रोसिस और कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं।
- तेलंगाना के पान दुकान मालिक संघ ने प्रतिबंध का समर्थन किया है और कई दुकानों ने पान मसाला बेचना बंद कर दिया है।
- चबाने वाले या धूम्ररहित तम्बाकू पर पहली बार 2002 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था।
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