कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत मुसलमानों सहित कई समुदायों को प्रदान किए गए आरक्षण को रद्द कर दिया है।यह निर्णय 2012 के अधिनियम के तहत दिए गए आरक्षण को अवैध ठहराता है, जिसमें 77 समुदायों को ओबीसी की सूची में शामिल किया गया था। न्यायालय ने पाया कि आरक्षण प्रदान करने के लिए धर्म को “एकमात्र” आधार बनाया गया था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 16 और पूर्व में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के तहत निषिद्ध है। इसके अलावा, न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि आरक्षण के लिए ओबीसी श्रेणियों की पहचान धार्मिक संबद्धता के आधार पर नहीं हो सकती है।इस निर्णय का परिणाम यह है कि 2010 के बाद जिन व्यक्तियों को ओबीसी के तहत सूचीबद्ध किया गया था, उनके प्रमाणपत्र अब मान्य नहीं होंगे। 2010 से पहले ओबीसी के तौर पर वर्गीकृत व्यक्तियों के प्रमाणपत्र मान्य रहेंगे। इस निर्णय से राज्य में लगभग पांच लाख व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने का अनुमान है।
भारत के अन्य राज्यों में धर्म-आधारित आरक्षण की वर्तमान स्थिति
भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा धर्म-आधारित आरक्षण की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है
- केरल : यह राज्य अपने 30% ओबीसी कोटे में से 8% मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित करता है।
- तमिलनाडु और बिहार : इन राज्यों में ओबीसी कोटे के अंतर्गत मुस्लिम जाति समूहों को भी स्थान दिया जाता है।
- कर्नाटक : यहाँ 32% ओबीसी कोटे में से मुसलमानों के लिए 4% उप-कोटा निर्धारित है।
- आंध्र प्रदेश : इस राज्य में पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लिए 5% आरक्षण कोटा प्रदान किया जाता है।
भारत में आरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान
संविधान के अनुसार आरक्षण के प्रावधान
- अनुच्छेद 16(4) : यह अनुच्छेद राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे “पिछड़े वर्ग के नागरिकों” के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकें। इसके तहत, राज्य यह तय कर सकते हैं कि कौन से समुदाय पिछड़े वर्ग में आते हैं।
- अनुच्छेद 15 : शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के लिए, किसी समूह को अपने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत, समूह के पिछड़ेपन और उनके सार्वजनिक रोजगार में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का भी आकलन किया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय
- चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य (1951) : इस मामले में शैक्षिक संस्थानों में जाति के आधार पर आरक्षण को अस्वीकार किया गया, जिससे संविधान के प्रथम संशोधन की दिशा निर्धारित हुई।
- इंद्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ (1992) : इस निर्णय में आरक्षण की सीमाओं को परिभाषित किया गया, जिसमें क्रीमी लेयर का बहिष्कार, 50% कोटा सीमा, और पदोन्नति में आरक्षण नहीं (एससी/एसटी को छोड़कर) शामिल हैं।
- एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) : इस मामले में अनुच्छेद 16(4A) को बरकरार रखा गया, जो एससी/एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है, और इसके लिए तीन शर्तें स्थापित की गईं: सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, और दक्षता को बनाए रखना।
- जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) : इस निर्णय में SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति दी गई, और राज्य को इसके लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।
- जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) : इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, जो EWS के लिए सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में 10% आरक्षण प्रदान करता है।
