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- यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए समर्पित पहला कानून यूरोपीय संघ के देशों द्वारा पारित किया गया है।
- यह 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, जबरन विवाह, महिला जननांग विकृति और ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाएगा।
- यूरोपीय संसद ने पहले ही अप्रैल में नियमों को मंजूरी दे दी थी।
- पूरे यूरोपीय संघ में इस कानून के तहत साइबरस्टॉकिंग, साइबर उत्पीड़न और घृणा या हिंसा के लिए साइबर उकसावे को अपराध घोषित कर दिया गया है।
- यह कानून अपराध के आधार पर न्यूनतम सज़ा, एक साल से लेकर पाँच साल तक की जेल तय करता है।
- नियमों के तहत अगर पीड़ित बच्चा, पति/पत्नी है तो सजा और भी कड़ी हो सकती है।
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