Sat. Jun 13th, 2026
  • सरकार ने समर्पित ट्रांसमिशन लाइनों पर बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को हटाने का निर्णय लिया है।
  • सरकार ने बिजली उत्पादक कंपनियों को ग्रिड से जुड़ने के लिए समर्पित ट्रांसमिशन लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को हटाने का फैसला किया है।
  • लाइसेंस हटाने की आवश्यकता उद्योग के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगी और अधिक रोजगार सृजन और तेजी से औद्योगिक विकास में मदद करेगी।
  • नए नियमों की घोषणा केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने की है।
  • पच्चीस मेगावाट से कम भार वाली बिजली उत्पादन कंपनी या कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने वाले व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • सरकार पहले ही वितरण कंपनियों के घाटे को 2014 के 27 प्रतिशत से घटाकर 2022-23 में 15.41 प्रतिशत पर ला चुकी है।
  • 2014 के बाद से भारत में बिजली क्षेत्र में लगभग 16.93 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

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