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- पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) खाताधारकों को 60% तक पेंशन फंड निकालने की अनुमति देगा।
- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने नियम 3 और नियम 4 को बदलने के लिए 27 अक्टूबर, 2023 को एक सर्कुलेशन जारी किया।
- पीएफआरडीए तय समय के बाद पैसे निकालने के लिए सिस्टमैटिक एकमुश्त निकासी (एसएलडब्ल्यू) शुरू करेगा।
- एसएलडब्ल्यू उपयोगकर्ता को अपनी सुविधा के अनुसार 75 वर्ष की आयु तक मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर जमा धन निकालने की अनुमति देता है।
- इससे पेंशनभोगियों को लगातार पैसा मिलता रहेगा।
- परिणामस्वरूप, एनपीएस खाताधारक पर खर्चों का बोझ नहीं पड़ेगा और सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित आय प्राप्त होगी।
- खाताधारक को एक बार विकल्प चुनने का मौका मिलेगा।
- सरकार ने 1 जनवरी 2004 को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) लॉन्च किया था।
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