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- वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना शुरू की।
- यह योजना उन संस्थाओं के लिए होगी जो 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले कर अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ अपनी अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रही।
- यह माफी योजना 31 जनवरी 2024 तक खुली रहेगी।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस योजना के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
- जीएसटी परिषद ने 7 अक्टूबर को पिछली बैठक में अपील दायर करने के लिए इस माफी योजना को मंजूरी दी थी।
- इस योजना से उन करदाताओं को लाभ होगा, जिन्होंने निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील दायर नहीं की है।
- यह योजना करदाताओं के बीच अनुपालन को भी बढ़ावा देगी और अपील दाखिल करने के लिए एक निष्पक्ष और उदार दृष्टिकोण प्रदान करेगी।
- इससे कर अधिकारियों को विवादों को कुशलतापूर्वक सुलझाने में मदद मिलेगी।
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