- केंद्र ने मृत सरकारी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) खाते खोलने की अनुमति दे दी है।
- इससे पहले, मृत सरकारी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को एससीएसएस खाता खोलने की अनुमति नहीं थी।
- यदि 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सरकारी कर्मचारी की काम के दौरान मृत्यु हो गई हो, तो सरकारी कर्मचारी का जीवनसाथी इस योजना के तहत खाता खोल सकता है।
- यहां सरकारी कर्मचारियों में सभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। वे सेवानिवृत्ति लाभ या मृत्यु मुआवजे के लिए पात्र हैं।
- जीवित कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर खाता खोला जा सकता है।
- कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने वाले पात्र सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य वित्तीय सहायता प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर खाता खोला जा सकता है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
- यह सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है।
- यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों, या 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु में सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए उपलब्ध है।
- इस योजना के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये से खाता खोला जा सकता है.
- एससीएसएस 8.2 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर प्रदान करता है। योजना की अवधि पांच वर्ष है। इसे बढ़ाया जा सकता है।
