सरकार भारतीय औषधि विनिर्माताओं का संघ (आईडीएमए) के साथ 10 अक्टूबर 2023 को वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास (सीजीएमपी) दिवस मनाया
सीजीएमपी दिवस पहली बार मनाया गया । यह दिन सीजीएमपी दिशानिर्देशों पर जागरूकता पैदा करने के लिए संपूर्ण दवा उद्योग को समर्पित है।
जीएमपी नियम उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक मानक निर्धारित करते हैं।
वर्तमान में, ड्रग्स और कॉस्मेटिक नियम की अनुसूची एम के तहत जीएमपी संशोधन के अधीन है।
भारत में दवा निर्माण इकाइयों की संख्या लगभग 10,500 है। इनमें से केवल 2,000 के पास डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणन है।
औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची एम में प्रस्तावित संशोधन में, उन्नत जीएमपी मानकों को लागू करने के लिए बड़ी कंपनियों (₹250 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली) के लिए छह महीने की अवधि दी गई है।
दूसरी ओर, उन्नत जीएमपी मानकों को लागू करने के लिए एमएसएमई (₹250 करोड़ से कम) के लिए 12 महीने की अवधि दी गई है।