केंद्र ने ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) और उसके गुटों को भी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।
गृह मंत्रालय ने इन संगठनों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार की राय है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ गैरकानूनी संगठन हैं।
इसमें कहा गया है कि सरकार की राय है कि उनकी गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये संगठन विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं।
किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने के प्रावधान को शामिल करने के लिए अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम में संशोधन किया गया था।
इस संशोधन से पहले, केवल संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जा सकता था।