Sun. Jun 21st, 2026
  • केंद्र ने ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) और उसके गुटों को भी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।
  • गृह मंत्रालय ने इन संगठनों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
  • गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार की राय है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ गैरकानूनी संगठन हैं।
  • इसमें कहा गया है कि सरकार की राय है कि उनकी गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं।
  • मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये संगठन विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं।
  • किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने के प्रावधान को शामिल करने के लिए अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम में संशोधन किया गया था।
  • इस संशोधन से पहले, केवल संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जा सकता था।

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