पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सरकार से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत गारंटीकृत पेंशन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है क्योंकि मौजूदा राशि संभावित ग्राहकों के लिए पर्याप्त आकर्षक नहीं हो सकती है।
प्रमुख बिंदु
- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सरकार को पत्र लिखकर अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत गारंटीकृत पेंशन राशि में वृद्धि का अनुरोध किया है।
- ध्यातव्य है कि गारंटीशुदा पेंशन के मामले में सरकार को बजटीय प्रस्ताव बनाना होता है।
- यदि पेंशन राशि बढ़ाई जाती है तो फंडिंग भी बढ़ानी होगी।
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)
- पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित अटल पेंशन योजना एक अंशदायी योजना है ।
- इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी।
- अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करना है।
- वर्तमान में 18 से 40 वर्ष की आयु के ग्राहक योगदान करते हैं और 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की एक निश्चित पेंशन राशि प्राप्त करते हैं।
पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारत के पेंशन क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
- इसकी स्थापना 2013 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम द्वारा की गई थी।
