डीसीजीआई ने एबॉट के एंटासिड डाइजीन जेल के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है.भारत के औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह रघुवंशी ने अपनी गोवा इकाई में दवा निर्माता एबॉट इंडिया द्वारा निर्मित एंटासिड डिजीन जेल के इस्तेमाल को बंद करने के लिए एडवाइजरी जारी की है.डीसीजीआई ने पाया कि उत्पाद सीसा और पारा सहित भारी धातुओं के उच्च स्तर से दूषित था.भारत का औषधि महानियंत्रक (DCGI), जो कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) का नेतृत्व करता है, ने सिफारिश की है कि स्वास्थ्य देखभालकर्ता परामर्श के दौरान डाइजीन जेल लिखते समय सावधानी बरतें।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिये केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।
- CDSCO के नियंत्रण में 6 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 उप-क्षेत्रीय कार्यालय, 13 बंदरगाह कार्यालय और प्रयोगशालाएँ हैं।
CDSCO के प्रमुख कार्य
- औषधियों के आयात पर विनियामक नियंत्रण।
- नई दवाओं और क्लिनिकल परीक्षणों को मंज़ूरी।
- औषधि सलाहकार समिति (DCC) और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की बैठकें करना।
- केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कुछ लाइसेंसों को मंज़ूरी देने का कार्य CDSCO मुख्यालय द्वारा किया जाता है।
भारत के औषधि महानियंत्रक
- DCGI भारत में रक्त और रक्त उत्पाद, IV तरल पदार्थ, टीके और सीरा जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस की स्वीकृति देने के लिये ज़िम्मेदार है।
- DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानक एवं गुणवत्ता भी निर्धारित करता है।
डाइजीन जेल
- डाइजीन जेल एक लोकप्रिय एंटासिड सिरप है जो एसिडिटी और इससे जुड़े लक्षणों, जिसमें सीने में जलन, पेट की परेशानी, पेट दर्द और गैस शामिल हैं, से राहत देने के लिये जाना जाता है।
- एंटासिड की कार्रवाई के प्राथमिक तंत्र में पेट के एसिड/अम्ल को बेअसर करने के लिये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड जैसे बुनियादी यौगिकों का उपयोग शामिल है।
ड्रग रिकॉल
- ड्रग रिकॉल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी या नियामक प्राधिकरण सुरक्षा चिंताओं, दोषों या अन्य मुद्दों के कारण बाज़ार से उस विशिष्ट दवा को हटा देता है जो रोगियों या उपभोक्ताओं को हानि पहुँचा सकती है।
- वर्तमान में भारत के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो घटिया दवाओं के पूरे बैच को वापस लेने का अधिकार देता हो।
- भारत में एक व्यापक ड्रग रिकॉल कानून का निर्माण करना अत्यावश्यक है। एक ऐसा कानून जो यह सुनिश्चित करेगा कि जब किसी दवा की पहचान घटिया गुणवत्ता (NSQ) के रूप में की जाए तो पूरे बैच को बाज़ार से तुरंत हटा दिया जाए।
