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- केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की 31 पीठ स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
- यह निर्णय व्यवसायों को विभिन्न विवादों को कुशलतापूर्वक हल करने में मदद करेगा।
- फरवरी 2023 में, जीएसटी परिषद ने जीएसटीएटी की एक प्रधान पीठ और कई राज्य पीठ स्थापित करने की सिफारिश की थी।
- नई दिल्ली में प्रधान पीठ और राज्यों में क्षेत्रीय पीठ न्यायाधिकरणों के लिए एक एकीकृत संरचना तैयार करेंगी।
- इससे न्यायाधिकरणों द्वारा हजारों मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी।
- उत्तर प्रदेश में तीन जीएसटीएटी पीठ स्थापित की जाएंगी। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में प्रत्येक में दो-दो बेंच होंगी।
- नई दिल्ली में प्रधान पीठ अंतर-राज्यीय विवादों से संबंधित मामलों को देखेगी और राज्यों में पीठ दरों सहित अन्य मुद्दों को देखेगी।
- कर विवादों को निपटाने के लिए एक निष्पक्ष, विशेषज्ञ और कुशल मंच प्रदान के कारण कर मामलों को सुलझाने के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल महत्वपूर्ण हैं।
- वे कर प्रशासन में निष्पक्षता, जवाबदेही और कानून का शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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